जमुई के एडीजे द्वितीय ने हत्या के एक मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना अभी से लगभग 4 साल पहले 2021 की है। 25 अगस्त 2021 की रात में 10 – 11 बजे सूचिका सोनिया किस्कू के पति अर्जुन हेंब्रम और ससुर चतुर हेंब्रम को उसके बाराजोर टोला पहाड़ थाना चकाई जिला जमुई में 10 – 12 आदमी नक्सली वर्दी में घर में घुस गए और पति अर्जुन हेंब्रम और ससुर चतुर हेंब्रम को खींचकर घर से बाहर निकाल गोली मारकर हत्या कर दी।
सभी जाते-जाते नक्सली पर्चा भी दरवाजा पर फेंक गया था जिसमें लिखा था कि एसपीओ एवं मुखबिरी के आरोप में चतुर हेंब्रम एवं अर्जुन हेंब्रम की हत्या किया गया है। सूचिका एवं उनके परिजनों ने 10 नामजद अभियुक्तों को पहचाना और उन्होंने 10 नामजद एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध 26-8 – 21 को केस दर्ज कराया और कहा कि पुलिस की मेरे पति एवं ससुर द्वारा सहयोग करने के कारण इन लोगों ने मेरे पति एवं ससुर की हत्या कर दिए।
अभी मुकेश यादव और सुनील मरांडी का ट्रायल चल रहा था जिसमें विद्वान न्यायालय ने सुनील मरांडी को हत्या का दोषी पर उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20000 जुर्माना और 27 आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा और अन्य दफाओं में सजा सुनाई । नामजद अभियुक्त मुकेश यादव, सुनील मरांडी ,चंदन पंडित, शंकर यादव ,पंकज यादव ,अरविंद यादव, सरिता सोरेन, अनिल यादव, मोहन यादव व जमुना यादव हैं। इस केस की सुनवाई एडीजे द्वितीय सुधीर सिंहा ने करते हुए शनिवार को यह सजा सुनाई।
इस केश में कुल सात गवाहों ने गवाही दिया जिसमें डॉक्टर व दरोगा भी शामिल है। यह मामला चकाई थाना कांड संख्या 175 21 के तहत चला जो बाद में सत्र वाद संख्या 96/ 24 हुआ। इसमें सरकार की ओर से सरकारी वकील मनोज कुमार सिंह ने पैरवी की जबकि बचाव पक्ष की ओर से गौरी शंकर तांती व पवन कुमार राय ने अपनी दलीलें पेश की।
